Allahabad High Court Grants

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, FIR दर्ज कराने की याचिका खारिज

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

यह याचिका सिमरन गुप्ता नाम की महिला द्वारा दायर की गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इससे पहले अदालत ने 8 अप्रैल को याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामला 2025 में संभल की एक अदालत के आदेश से जुड़ा है, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ कथित विवादास्पद बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय पहुंची थीं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था कि “हम भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।” याचिकाकर्ता का दावा था कि यह बयान देशद्रोह के समान है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।